स्लीपर बसों पर यातायात पुलिस का शिकंजा, सुरक्षा मानकों की सघन जांच

फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी गेट और चालकों के लाइसेंस की पड़ताल, लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई

संवाददाता
कानपुर देहात।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने रोडवेज और स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों और यातायात निदेशालय के आदेशों के अनुपालन में 13 और 14 अक्टूबर की रात जनपद में संचालित होने वाली तथा दूसरे जिलों से आने वाली स्लीपर बसों की सघन जांच की गई।

अभियान के दौरान बसों में अग्निशमन उपकरणों, इमरजेंसी गेट की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, चालकों और परिचालकों के लाइसेंस सहित अन्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की गई। चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई। इसके साथ ही बसों में एडीएएस (ADAS) प्रणाली की उपलब्धता और संदिग्ध अथवा ज्वलनशील वस्तुओं की भी जांच की गई।

यातायात पुलिस ने यात्रियों से इमरजेंसी गेट के इस्तेमाल और आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी ली, ताकि जरूरत पड़ने पर वे सुरक्षित तरीके से बस से बाहर निकल सकें।

लापरवाही पर होगी वैधानिक कार्रवाई

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अब प्रतिदिन रात में स्लीपर बसों और अन्य यात्री वाहनों की नियमित चेकिंग की जाएगी।

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