अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट मिलेगा 5 किलो राशन
संवाददाता
कानपुर देहात।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवंबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 6 से 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल 5 किलो राशन मिलेगा।
राशन कार्ड की सभी यूनिटों की ई-केवाईसी अनिवार्य
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन यूनिटों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल सकेगा। कार्डधारक अपनी नजदीकी उचित दर दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
पोर्टेबिलिटी और ओटीपी से भी मिलेगा राशन
राशन वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर कार्डधारक 30 नवंबर को मोबाइल ओटीपी (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर लें और राशन कार्ड की सभी यूनिटों की ई-केवाईसी समय से पूरी करा लें।