पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से विद्यार्थियों को कराया अवगत

विधिक जागरूकता कैंप में छात्र-छात्राओं को बाल यौन अपराधों से संरक्षण एवं कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

संवाददाता / कानपुर देहात

कानपुर देहात। सुन्दरा शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज, लालपुर में सोमवार को विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव ने की।

कार्यक्रम में “Sensitization and Awareness on the Provisions and Legal Consequences of the POCSO Act, 2012” के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को बाल यौन अपराधों से संरक्षण के लिए बनाए गए पॉक्सो एक्ट, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी दी गई।

श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो कानून में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा असुरक्षित घटना होने पर उचित माध्यम से सहायता लेने के तरीकों की जानकारी दी।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की दी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बाल संरक्षण के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने वाले माध्यमों के बारे में भी जानकारी दी।

इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं अधिवक्ता की सुविधा के संबंध में भी विद्यार्थियों को अवगत कराया गया।

कैंप में उप जिला विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय प्रबंधक, शिक्षकगण सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ बाल यौन अपराधों की रोकथाम, बाल संरक्षण और सुरक्षित वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना रहा।

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