राहुल गांधी की सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा सजा पर 2023 में ही लग चुकी रोक

संवाददाता

लखनऊ। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा चुनाव से अयोग्य करार देने के आग्रह वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शेखर बी शर्मा और न्यायमूर्ति शुभांगी शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडे की याचिका पर दिया। याचिका में इस आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आग्रह किया गया है कि गुजरात की एक अदालत से मानहानि के केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी, इसलिए वह सांसद के रूप में अयोग्य थे। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही रोक लगा दी थी। ऐसे में राहुल की अयोग्यता अमल में नहीं है। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। एक हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ यह एक अन्य अहम आदेश में कह तहसीलों में लंबित मुकदमों की सुनवाई में यह देरी होती है। इसका कोई ठोस कारण नहीं है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ झींगा चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक शख्स ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी अर्जी में उस शख्स ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ राष्ट्रध्वज कर्ज करने की शिकायत साढ़े तीन साल बाद पर मना कर दिया गया। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता देने से तीन साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। यह केस शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज योगेश गर्ग के सामने आया। जज ने 9 दिसंबर को विचार के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया है। यह क्रिमिनल रिवीजन अर्जी विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति की है। त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चोरसिया के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है।

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