जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी पर एडीजे प्रथम कोर्ट उरई ने सुनाया फैसला, दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाददाता
उरई/जालौन।
उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जालौन पुलिस को सफलता मिली है। थाना आटा में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 211/23 में धारा 307 भादवि के तहत ग्राम टिकावली, थाना चुर्खी, जनपद जालौन निवासी कल्लू और मोनू वाल्मीकि के विरुद्ध मामला दर्ज था। जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे), प्रथम कोर्ट, उरई ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन और पैरवी अधिकारी स्कीम के तहत की गई। पुलिस ने इसे अपराध के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया।