संवाददाता | कानपुर देहात
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित “स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना” के अंतर्गत पात्र स्वैच्छिक संगठनों से अनुदान हेतु प्रस्ताव एवं आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर) के लिए संचालित की जाएगी।
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सात परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा—
- अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का संचालन
- डे केयर सेंटर एवं प्री-प्राइमरी स्कूल का संचालन
- प्राइमरी स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन
- जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन
- हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन
- कौशल विकास कार्यक्रम (न्यूनतम दो एवं अधिकतम चार ट्रेड)
- पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालय संचालन
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद की ऐसी ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं, जो दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक संस्थाएं किसी भी कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में संपर्क कर सकती हैं।
विभाग ने अधिक से अधिक पात्र संस्थाओं से योजना का लाभ उठाकर दिव्यांगजनों के शिक्षा, कौशल विकास एवं पुनर्वास के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।