संवाददाता | उरई/जालौन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के तत्वावधान में जनपद में 17 जुलाई एवं 20 जुलाई 2026 को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सचिव/तहसीलदार, तहसील विधिक सेवा समिति ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए निर्धारित तिथियों पर प्रतिभाग सुनिश्चित करने को कहा है।
सचिव/तहसीलदार ने बताया कि 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्राम मड़ोरा (कोंच रोड, उरई) में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, दिव्यांगजन एवं मानसिक रूप से बीमार अथवा विक्षिप्त व्यक्तियों को उपलब्ध विधिक सहायता सहित विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
इसके बाद 20 जुलाई 2026 को इंटर कॉलेज, कुसमिलिया में आयोजित शिविर में शिक्षा का अधिकार, महिलाओं का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कानून तथा निःशुल्क विधिक सहायता विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पीएलवी योगेन्द्र सिंह तखेले ने अवगत कराया कि 20 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे जूनियर हाई स्कूल, उसरगांव (मड़ोरा), कोंच रोड, उरई में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजन को विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी डकोर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविरों में प्रतिभाग कर कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया गया है।