तीन लाख रुपये के चेक से जुड़ा था मामला, आपसी सहमति से लक्ष्मी देवी ने अजय कुमार के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की समझौते की राशि
संवाददाता
उरई/जालौन।
जिला न्यायालय जालौन, उरई स्थित मध्यस्थता केंद्र में आपसी सुलह और समझाइश के जरिए चेक बाउंस से जुड़े एक मामले का सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराया गया। मध्यस्थता के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और लंबी मुकदमेबाजी की संभावना समाप्त हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंसिफ मजिस्ट्रेट जालौन के न्यायालय से मध्यस्थता केंद्र भेजे गए परिवाद संख्या 899/2026, अजय कुमार बनाम लक्ष्मी देवी, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले में मध्यस्थता कराई गई। विवाद तीन लाख रुपये के चेक से संबंधित था।
मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों के साथ अलग-अलग और संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं। इस दौरान उन्हें आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लाभ और मुकदमे को आगे जारी रखने से होने वाली परेशानियों के बारे में समझाया गया। इसके बाद दोनों पक्ष 85 हजार रुपये में विवाद का निस्तारण करने पर सहमत हो गए।
आपसी सहमति के आधार पर सुलहनामा तैयार कराया गया। इसके बाद लक्ष्मी देवी ने 85 हजार रुपये अजय कुमार के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इस तरह मध्यस्थता केंद्र के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निस्तारण हो गया।
मध्यस्थता से मिला समाधान
इस मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया ने आपसी संवाद और सहमति के माध्यम से विवाद का समाधान संभव बनाया। इससे दोनों पक्षों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिली और आपसी सहमति के साथ मामले का निस्तारण हुआ।