दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत दुकान निर्माण एवं संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

कानपुर देहात | संवाददाता

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने जनपद के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत दुकान निर्माण के लिए ₹20,000 का अनुदान, दुकान निर्माण अथवा क्रय के लिए ऋण तथा खोखा, गुमटी एवं हाथ ठेला आदि के लिए ₹10,000 तक का ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होना, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना, निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आना तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। 60 वर्ष तक के पात्र आवेदक भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आवेदक किसी आपराधिक या आर्थिक अपराध में दोषसिद्ध न हो तथा उसके ऊपर किसी प्रकार का सरकारी ऋण बकाया न हो। दुकान निर्माण योजना के लिए आवेदक के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि अथवा उपयुक्त भूमि उपलब्ध होना भी अनिवार्य है।

इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक अभिलेखों सहित विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शपथ-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

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