13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत — जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान का सुनहरा अवसर

कानपुर देहात, 06 दिसंबर 2025

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत जनपद कानपुर देहात में आगामी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अपर जिला जज/नामित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात हिमांशु कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थायी लोक अदालतें जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित, सरल, किफायती और प्रभावी समाधान का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सुलह-समझौते के आधार पर विवादों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनता को अदालतों की लंबी और जटिल प्रक्रिया से राहत प्रदान करना तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही विवादों का समाधान सुनिश्चित करना है।

कोर्ट फीस नहीं लगती — आमजन के लिए बड़ा लाभ

स्थायी लोक अदालत में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं ली जाती, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित सभी नागरिक लाभान्वित होते हैं। यहां विवादित पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखते हुए सरल, शांतिपूर्ण और मानवीय पद्धति से विवाद समाधान पर बल दिया जाता है।

इन सेवाओं से जुड़े विवादों की होगी सुनवाई

लोक अदालत में निम्न जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा —

  • वायु, सड़क एवं जलमार्ग परिवहन सेवाएँ

  • डाक व दूरसंचार सेवाएँ

  • विद्युत, प्रकाश एवं जलापूर्ति सेवाएँ

  • स्वच्छता एवं मल-निस्सारण सेवा

  • अस्पताल एवं औषधालय सेवा

  • बीमा सेवाएँ

  • रियल एस्टेट और शिक्षा सेवाएँ

इन सेवाओं से जुड़े विवाद न्यायालय में वाद दायर करने से पहले स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निर्णय सिविल कोर्ट जैसा बाध्यकारी

सचिव ने बताया कि विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। यदि सुलह संभव नहीं होता, तो स्थायी लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित करती है, जो सिविल कोर्ट के निर्णय की तरह बाध्यकारी होता है।
ऐसे निर्णयों के विरुद्ध अन्य किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, केवल उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है।

स्थायी लोक अदालत में एक करोड़ रुपये तक के मामलों का निस्तारण किया जाता है, जो इसे आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी बनाता है।

नागरिकों से अपील

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण हेतु 13 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर इस जनहितकारी व्यवस्था का लाभ उठाएँ।
अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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