पंजीकृत निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कराएं पंजीयन नवीनीकरण

चार वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण न कराने पर पंजीयन होगा निष्क्रिय

उरई, 16 दिसंबर 2025 (सू०वि०)

श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ की सचिव महोदया के पत्र दिनांक 10.12.2025 के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि जिन श्रमिकों ने 04 वर्ष या उससे अधिक समय से अपने श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे दिनांक 31.12.2025 तक अनिवार्य रूप से नवीनीकरण करा लें।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक नवीनीकरण न कराने की स्थिति में ऐसे श्रमिकों के पंजीयन को निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने जनपद के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने श्रमिक कार्ड के नवीनीकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र/सीएससी केंद्र पर संपर्क करें अथवा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in के माध्यम से जांच कर लें कि उनका पंजीयन 04 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तो नहीं है।

यदि श्रमिक निर्माण श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और उनका पंजीयन लंबित है, तो वे तत्काल श्रमिक पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जालौन रोड, होटल श्रीहरि के निकट, उरई में संपर्क किया जा सकता है।

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