राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

जनपद – उरई
दिनांक : 08 जनवरी 2026 (सू०वि०)

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र दिनांक 06.01.2026 के अनुपालन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को माह जनवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं ज्वार का निःशुल्क वितरण दिनांक 08 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक कराया जाएगा।

अन्त्योदय अन्न योजना (AAY)

अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड निम्नानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा—

  • गेहूं: 14 किग्रा०

  • फोर्टीफाइड चावल: 11 किग्रा०

  • ज्वार: 10 किग्रा०
    ➡️ कुल: 35 किग्रा० प्रति कार्ड (निःशुल्क)

पात्र गृहस्थी योजना (PHH)

पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट निम्नानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा—

  • गेहूं: 02 किग्रा०

  • फोर्टीफाइड चावल: 01 किग्रा०

  • ज्वार: 02 किग्रा०
    ➡️ कुल: 05 किग्रा० प्रति यूनिट

वितरण का समय

  • प्रातः: 08:00 बजे से 12:00 बजे तक

  • दोपहर: 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश

  • गेहूं एवं चावल के वितरण की अंतिम तिथि 28.01.2026 निर्धारित है।

  • अंतिम दिन आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

  • दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्षों तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु आने वाला सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

  • खाद्यान्न का वितरण नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

उचित दर विक्रेताओं हेतु निर्देश

समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित अवधि में नियमित रूप से दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य की सूचना हेतु यह सूचना दुकान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *