स्कूल वाहनों की फिटनेस, बीमा, परमिट और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य — परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश

उरई, दिनांक 31 अक्टूबर 2025 (सू०वि०)

वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों, विद्यालय संचालकों, प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों को सूचित किया है कि जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे तत्काल आवश्यक सुधार कर वाहन को मानक के अनुरूप बनाएं तथा फिटनेस जाँच हेतु उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर “स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस)” अवश्य प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि वाहनों में निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन अनफिट, मानकविहीन या ओवरलोडेड पाया जाता है, तो उस वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी एवं विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन स्वामी एवं विद्यालय प्रबन्धन का होगा।

🚌 स्कूल बस / वैन हेतु विशेष सुरक्षा नियम

वरिष्ठ सहायक एआरटीओ ने बताया कि स्कूल वाहनों को निम्न मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है —

  1. वाहन पीले रंग का हो तथा उस पर विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो।

  2. स्कूल बस में 02 एवं वैन में 01 अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

  3. फर्स्ट एड बॉक्स हर वाहन में होना चाहिए।

  4. गति सीमा नियंत्रक यंत्र (Speed Governor) वाहन में लगा हो।

  5. सीट बेल्ट सभी सीटों पर नियमानुसार उपलब्ध हो।

  6. प्रेशर हॉर्न / मल्टीटोन हॉर्न का प्रयोग वर्जित है।

  7. आपातकालीन खिड़की / द्वार (Emergency Exit) अनिवार्य रूप से हो।

  8. खिड़कियों पर क्षैतिज स्टील रॉड्स सुरक्षा हेतु लगी हों।

  9. सीटों के नीचे स्कूल बैग रखने की उचित व्यवस्था हो।

  10. प्रवेश द्वार पर हैंडरेल (Hand Rail) लगा हो।

  11. वाहन पर निम्न मोबाइल नंबर अंकित हों:

  • पुलिस

  • फायर

  • एम्बुलेंस

  • हॉस्पिटल

  • प्रबन्धक

  • प्रधानाचार्य

  • चालक एवं परिचालक

👉 परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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