14 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न वादों का होगा निस्तारण

उरई, 9 फरवरी 2026 (सू.वि.)।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शाम्भवी प्रथम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 (शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न होगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद तथा धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इन मामलों का समाधान आपसी सुलह-समझौते या जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्कीम के अंतर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल तथा विभिन्न बैंकों के उन बकायेदारों के मामले भी शामिल किए जाएंगे, जिन्होंने लंबे समय से बिल या ऋण का भुगतान नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।

इसके अतिरिक्त, यातायात संबंधी चालानों का निस्तारण भी वेबसाइट के माध्यम से ई-पेमेंट कर घर बैठे किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी वादकारियों से अपील की है कि वे लंबित मामलों में सुलह-समझौते के इच्छुक हों तो समय पर उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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