BLO को मिली सुप्रीम राहत: SC ने राज्य सरकारों को BLO के काम के घंटे घटाने और स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए

एजेंसी, नई दिल्ली।

12 राज्यों में जारी विशेष पहचान पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया से बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि BLO के काम के घंटे कम करने के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें।

न्यायादेश के मुख्य बिंदु:

  • सुप्रीम कोर्ट ने अन्य निर्देश भी जारी किए हैं।

  • चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने यह भी आदेश दिया कि जिन लोगों ने चुनाव आयोग की ओर से जारी SSR प्रक्रिया में ड्यूटी से छूट के लिए सही और स्पष्ट वजहें दी हों, उनके अनुरोधों पर राज्य सरकार और सक्षम अधिकारी विचार करें और मामलों के आधार पर सही व स्पष्ट छूट दें।

  • कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस काम के लिए जरूरत के अनुसार कार्यबल मुहैया कराए।

  • CJD ने निर्देश दिया कि उन लोगों की जगह दूसरे कर्मियों की तैनाती की जाए।

याचिका का आधार:

  • सुप्रीम कोर्ट, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी-तमिलगा वेत्री कड़गम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

  • याचिका में BLOs के ज़रिए ठीक ढंग से न निभा पाने वाले लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

  • पार्टी ने कहा था कि इसी काम के बोझ तले दबे BLOs के खिलाफ काम न कर पाने की स्थिति में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 32 के तहत आपराधिक कार्रवाई हो रही है।

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