करसान और रामनगर में 23 व 29 अक्टूबर को होगा आयोजन, बच्चों को दी जाएगी कानूनी जानकारी
संवाददाता
उरई/जालौन।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन के निर्देशन में बच्चों के अधिकारों, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट-2012) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
तहसील विधिक सेवा समिति उरई के सचिव/तहसीलदार ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहला शिविर 23 अक्टूबर को ग्राम करसान स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। शिविर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बच्चों के अधिकार, पॉक्सो एक्ट-2012 तथा दिव्यांग बच्चों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
वहीं, दूसरा शिविर 29 अक्टूबर को उरई के रामनगर स्थित आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए टीम लीडर मनीषा चतुर्वेदी और पीएलवी योगेन्द्र सिंह तखेले को नामित किया गया है। आयोजकों ने संबंधित लोगों से निर्धारित तिथि और समय पर शिविर में पहुंचकर बच्चों के अधिकारों, कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।