‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आरोपी डॉ. दिलीप कुमार विश्वास दोषी, ₹1,500 जुर्माना और 15 दिन का साधारण कारावास
संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कानपुर देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी से करीब 18 साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है। थाना अकबरपुर में वर्ष 2008 में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के कथित रूप से अवैध तरीके से चिकित्सा व्यवसाय करने के आरोप में डॉ. दिलीप कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 29 अगस्त 2008 को आरोपी डॉ. दिलीप कुमार विश्वास पुत्र नरेन्द्र विश्वास, निवासी काशीपुर, थाना एटलेन्या, जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल, हाल निवासी रेलवे स्टेशन रोड लालपुर, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात के खिलाफ मु0अ0सं0 427/2008, धारा 420 भादवि एवं 15(3) इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हुई प्रभावी पैरवी
मामले में विवेचक ने वादी एवं गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन कर विवेचना पूरी की। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध 9 सितंबर 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आवश्यक साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद न्यायालय ने उसे दोषी माना।
न्यायालय ने सुनाई सजा
5 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय सीजेएम, जनपद कानपुर देहात ने आरोपी डॉ. दिलीप कुमार विश्वास को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार पैरवी
कानपुर देहात पुलिस के अनुसार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत अपराधियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल के समन्वय से पुराने मामलों में भी प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।