भोगनीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से यतीश को कोर्ट ने सुनाई सजा, ₹5 हजार अर्थदंड भी
संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात। थाना भोगनीपुर क्षेत्र में वर्ष 2013 में महिला के घर में घुसकर उसे डराने-धमकाने और सोने के टॉप्स ले जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 13 जनवरी 2013 को आरोपी यतीश पुत्र महबूब, निवासी पातेरपुर, थाना अकबरपुर, कानपुर देहात के खिलाफ वादिनी के घर में घुसकर उसे डरा-धमकाने और सोने के टॉप्स ले जाने के आरोप में थाना भोगनीपुर में मु0अ0सं0 10/2013, धारा 392 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दाखिल हुआ आरोप पत्र
विवेचक ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए वादी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध साक्ष्यों को संकलित किया। विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध 26 अप्रैल 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी
पीड़ित को न्याय दिलाने और आरोपी को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कानपुर देहात पुलिस ने मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की। थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने आपसी समन्वय से गवाहों की समय से न्यायालय में गवाही सुनिश्चित कराई।
तीन साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड
पुलिस के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-3 (स्पेशल कोर्ट डकैती), जनपद कानपुर देहात ने आरोपी यतीश को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने बताया कि प्रभावी पैरवी के चलते करीब 13 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को सजा मिली है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।