तेज रफ्तार वाहन से टक्कर मारने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

जुर्म कबूलने पर न्यायालय उठने तक की सजा और 2 हजार रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर पांच दिन का कारावास

संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात। थाना अकबरपुर क्षेत्र में वर्ष 2017 में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी द्वारा न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), कानपुर देहात ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार, 26 मार्च 2017 को आरोपी सोनू उर्फ जोगेन्द्र यादव पुत्र स्व. चन्द्रपाल, निवासी बैजूपुरवा, थाना रूमा, जनपद कानपुर देहात, वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था। इसी दौरान उसने वादी को टक्कर मार दी, जिससे वादी को चोटें आई थीं। मामले में थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 239/2017, धारा 279/338 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दाखिल हुआ आरोप पत्र

मामले के विवेचक ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध 10 जून 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को न्याय दिलाने और आरोपी को सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की सतत निगरानी करते हुए आवश्यक साक्ष्यों एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।

2 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर पांच दिन का कारावास

न्यायालय ने 5 अक्टूबर 2026 को आरोपी सोनू उर्फ जोगेन्द्र यादव को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस ने इस कार्रवाई को अपराधियों को कानून के दायरे में लाने और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

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