खुली और पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य, खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया जांच अभियान
संवाददाता
उरई/जालौन
उरई। उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण मिठाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अब खुली और पैक्ड सभी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को मिठाई की उपयोग अवधि और ताजगी की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी।
एक से 30 दिन तक हो सकती है मिठाई की उपयोग अवधि
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के आधार पर एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित हो सकती है। अभी तक पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि अंकित करने का प्रावधान था, जबकि खुली मिठाइयों के लिए ऐसी अनिवार्यता नहीं थी।
अब उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विक्रय के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित सभी प्रकार की मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
मिठाई प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
इधर, जिलाधिकारी के निर्देश पर मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जालौन की टीम ने मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई की।
नगर मजिस्ट्रेट उरई के नेतृत्व में कोंच बस स्टैंड स्थित कन्हैया स्वीट्स हाउस से बूंदी के लड्डू का नमूना लिया गया। वहीं कुशवाहा स्वीट हाउस के निरीक्षण के दौरान करीब 15 किलोग्राम एल्युमिनियम वर्क लगी बर्फी नष्ट कराई गई।
जालौन तहसील में भी हुई जांच
जालौन तहसील में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में मोहल्ला चौधरयाना स्थित श्री शंकर मिष्ठान भंडार से खोया का नमूना लिया गया। प्रतिष्ठान में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिलने पर सुधार सूचना जारी करने की संस्तुति की गई।
इसके अलावा गिरिराज जी मिष्ठान भंडार और श्री कृष्णा स्वीट्स का भी निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सुधार सूचना जारी करने की संस्तुति की गई।
दूध, पनीर और मिश्रित दूध के भी लिए नमूने
इसी क्रम में कोंच रोड जालौन पर ई-रिक्शा लोडर से ले जाए जा रहे मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। कदौरा के हरचंदपुर रोड स्थित श्री राधा स्वीट हाउस से पनीर तथा बीएमसी सेंटर कदौरा से दूध का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।
पांच नमूने जांच के लिए भेजे
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार 29 सितंबर को कुल पांच खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर संबंधित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. सी.आर. प्रजापति ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की प्रभावी रोकथाम करना है। कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश प्रसाद, कन्हैया लाल यादव और सुनील कुमार शामिल रहे।