कानपुर देहात।
प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग छात्राओं के सशक्तीकरण एवं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 से नई ई-ट्राइसाइकिल योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्राओं को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 65 हजार रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय एवं छात्रावास तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की उत्तर प्रदेश की निवासी पात्र दिव्यांग छात्राओं को मिलेगा। लाभार्थी के पास वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है तथा वह ई-ट्राइसाइकिल का सुरक्षित संचालन करने में सक्षम हो। चयन से पूर्व जनपद स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा छात्रा की शारीरिक क्षमता का परीक्षण भी किया जाएगा।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन संबंधित विद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान अथवा विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। पात्रता निर्धारण में आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। साथ ही जिन छात्राओं को पिछले पाँच वर्षों में भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ई-ट्राइसाइकिल प्राप्त हो चुकी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने जनपद की पात्र दिव्यांग छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए समयबद्ध रूप से ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करें।