वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम किश्त का हुआ भुगतान, 60 से 79 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को समान रूप से 3000 रुपये
संवाददाता / कानपुर देहात
कानपुर देहात। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम त्रैमासिक किश्त की पेंशन धनराशि पात्र लाभार्थियों को जारी कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार पात्र पेंशनरों को तीन माह की किश्त के रूप में 3000 रुपये प्रति लाभार्थी की धनराशि प्रदान की गई है।
60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को केंद्रांश 600 और राज्यांश 2400 रुपये
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को केंद्रांश के रूप में 200 रुपये प्रतिमाह तथा राज्यांश के रूप में 800 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
इस प्रकार तीन माह की प्रथम त्रैमासिक किश्त में केंद्रांश के 600 रुपये तथा राज्यांश के 2400 रुपये, यानी कुल 3000 रुपये की धनराशि लाभार्थियों को प्रदान की गई है।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को भी 3000 रुपये
इसी प्रकार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को केंद्रांश के रूप में 500 रुपये प्रतिमाह तथा राज्यांश के रूप में 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तीन माह की किश्त के रूप में केंद्रांश के 1500 रुपये और राज्यांश के 1500 रुपये मिलाकर कुल 3000 रुपये का भुगतान किया गया है।
निर्धारित लक्ष्य से अतिरिक्त पेंशनरों को भी मिल रहा लाभ
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य से अतिरिक्त पेंशनरों को भी शत-प्रतिशत राज्यांश के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। ऐसे लाभार्थियों को भी तीन माह की किश्त के रूप में कुल 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है।
समस्या होने पर इन अधिकारियों से करें संपर्क
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या होने पर लाभार्थी अपने संबंधित उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।