राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

चार राजकीय छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को पोर्टल पर आवेदन के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी

संवाददाता | उरई/जालौन

उरई, 11 अगस्त 2026। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। छात्रावास में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।

समाज कल्याण विभाग, जालौन द्वारा जनपद में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावासों में राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रामनगर उरई, राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कालपी, राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जालौन तथा राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास शेखपुर बुजुर्ग-जालौन शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन करना होगा अनिवार्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को छात्रावास प्रवेश के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल upswdhms.upsdc.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को भी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्रों को अपना फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी फीस रसीद, माता-पिता के हस्ताक्षर तथा विगत वर्ष की उत्तीर्ण अंकतालिका सहित अन्य आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ऑनलाइन आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित छात्रावास में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद छात्रों को अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

छात्रों को सलाह दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी सही एवं स्पष्ट रूप से भरें तथा निर्धारित दस्तावेजों को नियमानुसार अपलोड करें। आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों को सुरक्षित रखते हुए निर्धारित कार्यालय में समय से जमा करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र छात्रों से अपील की है कि वे छात्रावास में प्रवेश का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय से ऑनलाइन आवेदन करें और ऑनलाइन आवेदन के उपरांत हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया भी अनिवार्य रूप से पूरी करें।

अधिक जानकारी के लिए छात्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, जालौन के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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