प्रेस विज्ञप्ति

उरई, दिनांक 25 जून 2026 (सूचना विभाग)

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) राजीव राज ने अवगत कराया है कि कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्षों में वार्षिकी (एन्युटी) भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वास्तविकता सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं तथा राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, उनसे अपेक्षा की गई है कि वे अपनी सहमति/दावा प्रस्तुत करें।

इच्छुक धार्मिक संस्थाओं से अनुरोध है कि वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से अगले दो सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। इसमें निम्न अभिलेख सम्मिलित होंगे—

  • इच्छा पत्र
  • बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक/पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति)
  • संस्था से संबंधित संपूर्ण विवरण

निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है तथा उसका नाम/सूचना शून्य मानी जाएगी।

अधिक जानकारी हेतु संबंधित संस्था जिला कार्यालय, भूलेख कार्यालय, कलेक्ट्रेट उरई, जनपद जालौन से संपर्क कर सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *