कानपुर देहात, 27 मई 2026।
प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद कानपुर देहात के अंतर्गत वर्ष 2003-04 से वर्ष 2019-20 तक जिन आवेदकों द्वारा वृक्ष पातन अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु पातित किए जाने वाले प्रत्येक एक वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगाने के संबंध में जमानत धनराशि के रूप में ‘राष्ट्रीय बचत पत्र’ प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात के नाम बंधक कराकर कार्यालय में जमा किए गए थे, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त राष्ट्रीय बचत पत्र उनके पक्ष में अवमुक्त किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
इसके लिए संबंधित आवेदकों को क्षतिपूरक वृक्षारोपण की स्थलीय जांच संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी से कराकर अपना प्रार्थना-पत्र आवश्यक पुष्टि एवं साक्ष्यों सहित दिनांक 11 जून 2026 तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि निर्धारित समयावधि में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के उपरांत बंधक के रूप में जमा राष्ट्रीय बचत पत्र वास्तविक हकदार के पक्ष में अवमुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश संबंधित हकदार कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा निर्धारित प्रमाण-पत्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जमानत के रूप में बंधक राष्ट्रीय बचत पत्र विभाग के पक्ष में जब्त कर लिए जाएंगे।
यह भी अवगत कराया गया कि निर्धारित तिथि 11 जून 2026 के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जमा जमानत धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर वृक्षारोपण कार्यों में उपयोग किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।