संवाददाता | उरई/जालौन
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों को विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो, उन्हें ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिन दम्पत्तियों में केवल पत्नी दिव्यांग हो, उन्हें ₹20,000 तथा जिन दम्पत्तियों में पति एवं पत्नी दोनों दिव्यांग हों, उन्हें ₹35,000 की एकमुश्त पुरस्कार राशि संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाएगी।
विभाग ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों का विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 अथवा 2026-27 में हुआ है तथा विवाह 01 अप्रैल 2025 के बाद संपन्न हुआ हो, वे इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को विभागीय पोर्टल दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के उपरांत 07 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जालौन स्थान उरई में जमा कराना अनिवार्य होगा।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों में संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं युवक-युवती के आधार कार्ड शामिल हैं।
विभाग के अनुसार विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।