डीएम के निर्देश पर नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़ा गया — इफको ब्रांड की 102 बोरी नकली खाद, कच्चा माल, सिलाई मशीन व जेनरेटर बरामद

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद जालौन — दिनांक 14 अक्टूबर 2025 (सू०वि०)

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देशन में नकली खाद तैयार करने वाले गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई।
उप जिलाधिकारी कोंच, क्षेत्राधिकारी कोंच, थानाध्यक्ष एट एवं जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई।

टीम ने ग्राम चमारी (पिरौना चौकी के पास), हाईवे झांसी से लगभग 700 मीटर दूरी पर स्थित एक बिल्डिंग में छापेमारी की। छापे के दौरान 4–5 लोग मौके से भाग निकले और बिल्डिंग का ताला खुला छोड़ गए। निरीक्षण में इफको ब्रांड की नकली खाद तैयार करने का कारखाना पकड़ा गया।

मौके से 102 बोरी भरी हुई नकली खाद, 58 बोरी कच्चा माल, 06 नई खाली बोरियां, 288 खाली बोरी, सिलाई मशीन तथा जेनरेटर बरामद किए गए।

इफको कंपनी के क्षेत्र प्रतिनिधि शुभम मिश्रा द्वारा लिखित सूचना में बताया गया कि इफको ब्रांड की खाली बोरियां खुले बाजार में नहीं बेची जातीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बरामद खाद नकली और कूट रचित थी।

जांच में लेखपाल द्वारा बताया गया कि उक्त गोदाम हरिपाल पुत्र स्व. बाबूराम, विधाता यादव, दाता यादव पुत्रगण स्व. रामपाल सिंह, तथा इंदल सिंह, जालिम सिंह पुत्रगण जमुनादास (निवासी ग्राम पिरौना) की जमीन पर बना है।

मुखबिर की सूचना के अनुसार यह नकली खाद छोटू उर्फ शुभ रिछारिया एवं कृष्ण कुमार यादव (निवासी ग्राम ढेरा, थाना पूंछ) द्वारा जमीन मालिकों के साथ मिलकर तैयार कराई जा रही थी। छापेमारी के दौरान आरोपी अपने घर छोड़कर फरार हो गए, केवल एक महिला मौके पर मिली।

बरामद माल की जब्ती की कार्यवाही प्रभारी जितेन्द्र कुमार द्वारा एसडीएम कोंच की उपस्थिति में की गई।
यह कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन है, जो ईसी एक्ट की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।

जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के उपरांत थाना एट, जालौन में सभी आरोपियों के विरुद्ध
उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है।

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