जनपद मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य : जिलाधिकारी

संवाददाता
कानपुर देहात

जिलाधिकारी कानपुर देहात कपिल सिंह ने जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अवकाश अथवा किसी शासकीय कार्य से जनपद मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी सार्वजनिक अथवा साप्ताहिक अवकाश के दिनों में तथा कई बार आकस्मिक अवकाश के दौरान भी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना जनपद मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश आवेदन स्वीकृत होने से पूर्व ही अवकाश का उपयोग किए जाने की स्थिति भी सामने आई है।

मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा अनिवार्य

जारी निर्देशों के अनुसार अवकाश से संबंधित सभी प्रार्थना पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। सक्षम स्तर से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही जिलाधिकारी से अनुमति लेकर जनपद मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा।

अवकाश आवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि अवकाश की अवधि में संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के दायित्वों का निर्वहन किस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी की सहमति भी आवेदन पत्र पर अंकित कराना अनिवार्य होगा।

शासकीय कार्य के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बैठक, प्रशिक्षण, न्यायालयीय कार्यवाही अथवा अन्य किसी शासकीय कार्य के लिए जनपद मुख्यालय से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित पत्रावली समय से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का भी पूरी तरह पालन करना होगा।

उल्लंघन पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शासन एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बिना सक्षम अनुमति के जनपद मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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