ग्राम पंचायत देवराहट में वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई, जिलाधिकारी ने प्रधान के निलंबन व धनराशि वसूली के दिए निर्देश

संवाददाता | कानपुर देहात

जिला पंचायत राज अधिकारी विकास पटेल ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत देवराहट में पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद ग्राम प्रधान ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में रिट याचिका दायर की थी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम प्रधान से पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त कर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान ने 28 नवंबर 2025 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

स्पष्टीकरण के परीक्षण के लिए जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जिला विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता, नलकूप विभाग को नामित किया। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच कर 22 मई 2026 को अपनी परीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की।

संयुक्त जांच आख्या में ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव को ₹6,53,339 की वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ग्राम प्रधान के निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तत्कालीन सचिव एवं संबंधित ग्राम प्रधान से अनियमितता की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से शासन के नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने को कहा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, शासकीय धन के दुरुपयोग अथवा लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *