ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को 5 वर्ष का कारावास, 4 हजार रुपये अर्थदंड

कोतवाली उरई पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाददाता | उरई/जालौन

उरई/जालौन। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जालौन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गई प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास एवं 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में अभियुक्त रामनरेश उर्फ प्रभुनिरंजन उर्फ धप्पीवाला पुत्र पूरन सिंह, निवासी ग्राम गढ़र, थाना कोतवाली उरई के विरुद्ध कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 684/23, धारा 354/323 भादवि एवं 9m/10 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मामले में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस द्वारा मामले से संबंधित साक्ष्यों एवं तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन ने अभियुक्त रामनरेश उपरोक्त को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास तथा 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जालौन पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए न्यायालय के माध्यम से दंडित कराना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

इस कार्रवाई में मॉनिटरिंग सेल एवं कोतवाली उरई पुलिस की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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