संवाददाता | उरई/जालौन
उरई, 31 जुलाई 2026। सचिव/तहसीलदार, तहसील विधिक सेवा समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के निर्देशानुसार 1 अगस्त 2026 को उरई तहसील के नवीन भवन स्थित सभागार (कोतवाली के पास) में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम अपराह्न 2:00 बजे से प्रारंभ होगा।
शिविर का आयोजन आमजन को कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस बार आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य विषय पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम, एसिड अटैक पीड़ितों को उपलब्ध विधिक सहायता तथा उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना रहेगा।
कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (डकोर), श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी (शहर), बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) तथा पूर्ति निरीक्षक, उरई तहसील सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
कार्यक्रम के लिए श्री रामदेव चतुर्वेदी (पैरा लीगल वालंटियर – PLV) को टीम लीडर नामित किया गया है। उनके नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी योजनाओं के प्रावधान तथा पीड़ितों को मिलने वाली विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
सचिव/तहसीलदार, तहसील विधिक सेवा समिति ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं आमजन से निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यक्रम में उपस्थित होकर विधिक जागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर लोगों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा न्याय तक उनकी पहुंच को और अधिक सुलभ बनाते हैं।