जिलाबदर अभियुक्त पवन कुमार उर्फ वीरू गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश का किया था उल्लंघन

रेढ़र थाना क्षेत्र का शातिर अपराधी, गुण्डा अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

उरई/जालौन (रिपोर्ट)

माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के भीतर पाए जाने पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

  • नाम: पवन कुमार उर्फ वीरू (उम्र करीब 29 वर्ष)

  • पिता का नाम: शिवकुमार

  • निवासी: ग्राम निचावड़ी, थाना रेढ़र, जनपद जालौन

  • अपराध: जिलाबदर (जनपद से बाहर रहने) की अवधि में जनपद की सीमा में पाया जाना।

कानूनी कार्यवाही:

  • अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में मु0अ0सं0 105/2025 पंजीकृत किया गया है।

  • धारा: 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम

  • स्थिति: अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही (आगे की कानूनी प्रक्रिया) की जा रही है।

अभियुक्त पवन कुमार उर्फ वीरू का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि वह एक शातिर अपराधी है:

  1. मु0अ0सं0 55/2024: धारा 379/411/413/427/136 भादवि (थाना माधौगढ़)।

  2. मु0अ0सं0 82/24: धारा 303(2)/317(2)/324(2)/136(1) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) (थाना रेंढर)।

  3. मु0अ0सं0 141/2024: धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (थाना माधौगढ़)।

  4. मु0अ0सं0 105/2025: धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम (थाना रेंढर)।

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