उप कृषि निदेशक द्वारा पराली जलाने की रोकथाम हेतु औचक निरीक्षण — किसानों को दी गई चेतावनी एवं पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित

जनपद जालौन (उरई)
दिनांक : 09 नवम्बर, 2025
(सू०वि०)

उरई। उप कृषि निदेशक श्री एस०के० उत्तम ने जनपद में खरीफ सत्र के दौरान धान एवं अन्य फसलों की कटाई के उपरांत पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से आज दिनांक 09.11.2025 को तहसीलदार, कोंच के साथ कोंच क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिन क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएँ प्रकाश में आईं, वहाँ अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर संबंधित किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय एवं मृदा संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी दी।
किसानों को बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के निर्देशों के क्रम में फसल अवशेष (पराली) जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उप कृषि निदेशक ने चेतावनी देते हुए बताया कि कृषक यदि पराली जलाते पाए गए तो आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिकर (जुर्माना) अधिरोपित किया जाएगा, जिसकी दरें निम्नानुसार हैं —

  • 02 एकड़ तक भूमि पर : ₹5,000 प्रति घटना

  • 02 से 05 एकड़ तक भूमि पर : ₹10,000 प्रति घटना

  • 05 एकड़ से अधिक भूमि पर : ₹30,000 प्रति घटना

जनपद स्तरीय उड़नदस्ता टीमों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पराली जलाने वाले किसानों पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया गया —

  • श्री दीपक पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह, ग्राम गेन्दौली – ₹5,000

  • श्री शंकर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह उर्फ लल्लू सिंह, ग्राम गेन्दौली – ₹5,000

  • श्री हनुमन्त सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह, ग्राम इटौरा – ₹5,000

  • श्री राजबहादुर, श्री अरविन्द कुमार, श्री वीरबहादुर सिंह, श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री महेश चन्द्र, श्रीमती नीना देवी पत्नी स्व० बीरबहादुर, ग्राम चमरौआ – ₹5,000

  • श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मातादीन एवं श्री भगत सिंह पुत्र श्री मातादीन, ग्राम दाढ़ी – ₹5,000

  • श्री अरुण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री रामकुमार, श्री रामदास पुत्र श्री भौंदे, ग्राम दाढ़ी – ₹10,000

  • श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह, श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री प्रभुदयाल, श्री घनश्याम पुत्र श्री प्रभुदयाल, श्री देवेंद्र कुमार पुत्र श्री लखन सिंह, ग्राम दाढ़ी – ₹30,000

  • श्री नन्हे सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, ग्राम सलैया खुर्द – ₹5,000

  • श्री प्रदुम्न सिंह पुत्र श्री रामकृष्ण सिंह, ग्राम हिंगुटा – ₹5,000

  • श्री रामसेवक पुत्र श्री रतीराम एवं श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रतीराम, ग्राम खुटैला – ₹5,000-₹5,000

उप कृषि निदेशक श्री एस.के. उत्तम ने जनपद के समस्त कृषक भाइयों से अपील की है कि वे किसी भी दशा में फसल अवशेष न जलाएँ। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन हेतु सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त कम्बाइन हार्वेस्टर तथा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों का प्रयोग करें।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में पराली जलाने की घटनाएँ पाए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के तहत संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड सहित विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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