उरई/जालौन।
जनपद में हाल ही में हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनज़र उप कृषि निदेशक सुशील कुमार उत्तम ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, वे अपनी फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर अवश्य दर्ज कराएं। इससे समयबद्ध सर्वे और पारदर्शी आकलन के बाद किसानों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जा सकेगा।
उप कृषि निदेशक ने किसानों को सलाह दी कि सूचना दर्ज करते समय अपना आधार नंबर या बीमा पॉलिसी नंबर साथ रखें, ताकि क्षति का सही विवरण दर्ज हो सके और दावा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। सूचना मिलने के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा मौके पर सर्वे कर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा और पात्र किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जनपद के सभी विकासखंडों में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तैनात किए गए हैं, जिनसे संपर्क कर किसान आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
प्रतिनिधियों का विवरण इस प्रकार है—
- जिला प्रबंधक: पवन सिंह – 8976965889
- डकोर: आशुतोष मिश्रा – 8707081757
- जालौन/कुठौंद: नारायण पाल – 9301264553
- कोंच/नदीगांव: वीरपाल – 6394334866
- महेवा/कदौरा: लव कुमार – 8317071855
- माधौगढ़/रामपुरा: विजय त्रिवेदी – 9984770747
इसके अतिरिक्त राजस्व एवं कृषि विभाग तथा बीमा कंपनी की संयुक्त टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही हैं, ताकि कोई भी प्रभावित किसान राहत से वंचित न रह जाए।
अंत में उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और समय से अपनी सूचना दर्ज कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रशासन किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।