उरई से दिल्ली जाने वाली बसों में मनमाना किराया वसूली पर प्रशासन सख्त

उरई, दिनांक 27 दिसम्बर 2025 (सू०वि०)

दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में श्री संतोष कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कालपी द्वारा यह विषय उठाया गया कि शताब्दी एवं अन्य लग्जरी बसों द्वारा उरई से दिल्ली जाने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है

उक्त विषय के क्रम में कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 19 दिसम्बर 2025 तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी के पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2025 में कोहरे के कारण कम दृश्यता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त परमिट धारकों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट श्री राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समस्त बस परमिट धारकों/बस आपरेटर्स के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित बस आपरेटर्स को उपरोक्त विषयों के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये—

  • समस्त परमिट धारक यात्रियों को पूर्ण सावधानी एवं सद्व्यवहार के साथ यात्रा कराएं।

  • सभी वाहन निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही मार्ग पर संचालित किये जाएं।

  • वाहन चालकों द्वारा वाहन सड़क किनारे खड़ा न कर पार्किंग स्थल में ही खड़ा किया जाए।

  • यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लिया जाए, किसी भी प्रकार का मनमाना किराया न वसूला जाए।

  • कोहरे में कम दृश्यता की स्थिति में वाहन की गति सीमा नियंत्रित रखी जाए।

  • दृश्यता शून्य होने की स्थिति में वाहन का संचालन न किया जाए तथा वाहन को सुरक्षित स्थान/पेट्रोल पम्प/होटल पर खड़ा किया जाए।

  • कम दृश्यता में वाहन चालक लेन परिवर्तन न करें।

  • वाहन स्वामी अपने वाहनों की हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक, टायर, विंडस्क्रीन वाइपर, बैटरी एवं हीटिंग व्यवस्था का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें।

  • कोहरे में वाहन चलाते समय लाइट को लो-बीम पर रखा जाए।

  • वाहनों पर परावर्तक पट्टी (रिफ्लेक्टर टेप)/रियर मार्किंग टेप अनिवार्य रूप से लगाई जाए।

  • वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय मादक पदार्थों का सेवन न किया जाए, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(1)(बी) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

  • वाहन चालकों का नियमित स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराया जाए।

  • किसी भी वाहन में ओवरलोडिंग एवं ओवरहैंगिंग न कराई जाए।

उक्त बैठक में अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात, सुरेश कुमार, वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), कमल किशोर आर्या, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, रामअचल कुरील, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उरई, भूपेन्द्र कुमार, निरीक्षक कोतवाली उरई, बीर बहादुर सिंह, टीएसआई प्रभारी यातायात सहित मनोज कुमार सिंह, बकील साहब, लक्ष्मीकान्त, संस्कार गर्ग, युवराज व्यास, गजेन्द्र गुर्जर, सलीम अहमद, शैलेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार, उदयवीर सिंह एवं अन्य बस आपरेटर्स उपस्थित रहे।

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