उरई: 13 सितंबर को जनपद की दीवानी न्यायालयों में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

उरई (जालौन), 12 सितंबर 2025।
जनपद में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा। यह जानकारी अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारूल पंवार ने दी।

उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में, माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अचल सचदेव के दिशा-निर्देशन में आयोजित की जा रही है।

इन मामलों का होगा निस्तारण:

इस लोक अदालत में निम्न प्रकार के वादों का निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा:

  • दीवानी वाद

  • राजस्व संबंधी वाद

  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

  • पारिवारिक, वैवाहिक व दाम्पत्य विवाद

  • श्रम वाद

  • विद्युत एवं जल बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद

  • धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) के मामले

  • लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद

प्री-लिटिगेशन स्कीम के अंतर्गत:

लोक अदालत में ऐसे बकाया मोबाइल/टेलीफोन बिल और बैंकों के ऋण मामलों को भी शामिल किया गया है, जो वर्षों से लंबित हैं। सचिव ने कहा कि इस अवसर का लाभ लेकर बकायेदार समझौते के माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

ई-चालान भुगतान की सुविधा:

यातायात से संबंधित चालानों का निस्तारण ई-पेमेंट के माध्यम से Vcourts.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है। इससे संबंधित पक्ष घर बैठे निस्तारण करा सकते हैं।

वादकारियों से अपील:

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी वादकारियों से अपील की है कि यदि वे लंबित वादों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण करना चाहते हैं, तो समय से न्यायालय में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। किसी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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