दिव्यांग दंपतियों को मिलेगा 35 हजार तक प्रोत्साहन, आवेदन आमंत्रित

एक दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की मिलेगी सहायता

संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने पात्र दंपतियों से योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

एक या दोनों के दिव्यांग होने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

योजना के तहत दंपति में युवक या युवती में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, युवक और युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

ये हैं योजना के लिए पात्रता मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार स्थायी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना आवश्यक है।

गत वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में विवाह करने वाले पात्र दिव्यांग दंपति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके साथ ही आवेदक के पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। दंपति में से किसी भी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दंडित नहीं किया गया हो। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन विवाह का कोई प्रमाण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज होंगे जरूरी

आवेदन के साथ दंपति का संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण/शादी का कार्ड अथवा विवाह का अन्य प्रमाण, दोनों के आय एवं आयु प्रमाण पत्र, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र, 40 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लगाने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी

पात्र दंपति divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की प्रिंट प्रति एवं सभी वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कमरा नंबर-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में जमा करनी होगी।

विभाग ने पात्र दिव्यांग दंपतियों से निर्धारित पात्रता पूरी करने पर योजना का लाभ लेने के लिए समय से आवेदन करने की अपील की है।

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