श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को लेकर कानपुर देहात में भारी वाहनों का डायवर्जन

23 अगस्त की रात 8 बजे से 24 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगा यातायात डायवर्जन

संवाददाता | कानपुर देहात

कानपुर देहात। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को देखते हुए यातायात पुलिस कानपुर देहात द्वारा जनपद में भारी वाहनों के आवागमन के लिए विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी। इसी क्रम में 23 अगस्त 2026 की रात 8 बजे से 24 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक जनपद में भारी वाहनों का यातायात निर्धारित मार्गों पर डायवर्ट रहेगा।

इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

1. चौबेपुर से शिवली की ओर आने वाले भारी वाहन:
कानपुर नगर के थाना चौबेपुर से शिवली की ओर आने वाले ऐसे भारी वाहन, जिन्हें कानपुर देहात होते हुए जालौन अथवा झांसी की ओर जाना है, वे चौबेपुर, कल्याणपुर, पनकी होते हुए NH-19 से बाराजोड़ होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

2. कल्याणपुर से शिवली/मैथा की ओर आने वाले भारी वाहन:
थाना कल्याणपुर से शिवली एवं मैथा की ओर आने वाले भारी वाहनों को ग्राम टिकरा से बाएं मोड़कर सचेंडी होते हुए NH-19 से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। सचेंडी से मैथा की ओर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. अरौल से रसूलाबाद मार्ग:
कानपुर नगर के थाना अरौल से रसूलाबाद, कानपुर देहात की ओर आने वाले भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

4. बिल्हौर से रसूलाबाद मार्ग:
कानपुर नगर के थाना बिल्हौर से रसूलाबाद की ओर आने वाले भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5. याकूबपुर तिराहा से रसूलाबाद मार्ग:
जनपद कन्नौज एवं औरैया की ओर से याकूबपुर तिराहा होते हुए थाना रसूलाबाद की ओर आने वाले भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

6. भोगनीपुर से घाटमपुर मार्ग:
जालौन से कानपुर देहात के भोगनीपुर की ओर आने वाले ऐसे भारी वाहन जिन्हें कानपुर नगर की ओर जाना है, वे भोगनीपुर चौराहा से दाहिने मुड़कर घाटमपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

इन मार्गों पर रात में भी भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

  • अकबरपुर से रूरा मार्ग: दिन में 07:00 बजे से 22:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्व से प्रतिबंधित है। रात में भी भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • बिरहाना (सिकंदरा) से झींझक मार्ग: दिन में 07:00 बजे से 22:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्व से प्रतिबंधित है। रात में भी आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • रनियां से मैथा मार्ग: दिन में 08:00 बजे से 20:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्व से प्रतिबंधित है। रात में भी भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील

यातायात पुलिस ने सभी पत्रकार बंधुओं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार मंडल एवं टैक्सी यूनियन से अपील की है कि यातायात डायवर्जन संबंधी सूचना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि आमजन एवं वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सभी नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा निर्धारित डायवर्जन मार्गों का प्रयोग करने की अपील की गई है।

किसी भी असुविधा की स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9454417452 एवं 8707083336 पर संपर्क किया जा सकता है।

यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर चल रही एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हुए तत्काल रास्ता दें। आपकी जागरूकता, संवेदनशीलता एवं त्वरित प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति के अनमोल जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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