पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों को मिलेगी 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि
संवाददाता | उरई/जालौन
उरई, 12 अगस्त 2026। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2025-26 अर्थात 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के मध्य हुआ है तथा वर्ष 2026-27 में 01 अप्रैल 2026 के बाद विवाह हुआ है, वे निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दम्पत्तियों को मिलेगी 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की राशि
योजना के अंतर्गत पात्र दम्पत्तियों को उनकी दिव्यांगता की स्थिति के आधार पर एकमुश्त पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- केवल पति के दिव्यांग होने पर — 15,000 रुपये
- केवल पत्नी के दिव्यांग होने पर — 20,000 रुपये
- पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर — 35,000 रुपये
योजना के अंतर्गत स्वीकृत पुरस्कार की राशि दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाती है।
15 दिन के अंदर जमा करनी होगी हार्डकॉपी
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2025 के बाद विवाह करने वाले पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के निर्धारित वेबपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ 15 दिवस के अंदर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जालौन स्थान उरई में जमा करना अनिवार्य होगा।
आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित हार्डकॉपी कार्यालय में अवश्य जमा करें, ताकि आवेदन की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके।
योजना के लिए निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक दम्पत्ति को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा—
- संयुक्त नवीनतम फोटो।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र। दम्पत्ति में कोई भी व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक की प्रति।
- निवास प्रमाण पत्र।
- युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र।
- युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति।
आयु संबंधी पात्रता के तहत विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्र दिव्यांगजन समय से करें आवेदन
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांगजन से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें तथा आवेदन की हार्डकॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन के वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान करना है। पात्र दम्पत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
विभागीय वेबपोर्टल: divyangjan.upsdc.gov.in
आवेदकों से अपील की गई है कि आवेदन करते समय सभी विवरण एवं दस्तावेज सही एवं पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे आवेदन के सत्यापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।