परित्यक्त नवजात बालिका के परिजनों से 15 दिनों के भीतर सूचना देने की अपील निर्धारित अवधि में दावा न होने पर बालिका को दत्तक ग्रहण हेतु किया जाएगा स्वतंत्र घोषित

संवाददाता
उरई/जालौन

उरई, 29 जुलाई 2026। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनसामान्य को सूचित करते हुए बताया कि एक परित्यक्त नवजात बालिका दिनांक 30 जून 2026 को जनपद जालौन के ग्राम रगेदा, थाना कोतवाली उरई क्षेत्र में मिली थी। उक्त बालिका को पुलिस द्वारा उसी दिन प्रातः लगभग 11:20 बजे संरक्षण में लिया गया।

इसके उपरांत नवजात बालिका को 2 जुलाई 2026 को विधिक प्रक्रिया के तहत बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), जालौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के आदेशानुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत बालिका को संरक्षण एवं देखभाल के लिए राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण इकाई, जालौन में आवासित कराया गया है, जहां उसकी देखभाल एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नवजात बालिका के माता-पिता, अभिभावकों, रिश्तेदारों अथवा किसी अन्य परिजन के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना दावा अथवा संबंधित जानकारी कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कमरा संख्या-26, कलेक्ट्रेट परिसर, जालौन में उपलब्ध करा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित 15 दिवस की अवधि के भीतर यदि कोई वैध दावा अथवा आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त नवजात बालिका को दत्तक ग्रहण (Adoption) हेतु विधिवत स्वतंत्र घोषित करने की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी के पास इस नवजात बालिका की पहचान या उसके परिजनों से संबंधित कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो तो वह निर्धारित समयावधि के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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