नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कराया है। एनआईए की विशेष अदालत ने यह वारंट पूरक आरोपपत्र (Supplementary Chargesheet) के आधार पर जारी किया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, हाफिज़ सईद पर अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने और आतंकियों को पाकिस्तान से समर्थन, निर्देश तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में उसे इस हमले का प्रमुख साजिशकर्ता बताया है।
एनआईए का कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार है। अदालत ने माना कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसी आधार पर उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता और मजबूत हुआ है।
जांच एजेंसी ने हाफिज़ सईद पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है और एनआईए अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
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