खरीफ फसलों के प्रमाणित बीज राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध, 50 प्रतिशत अनुदान का मिलेगा लाभ : जिलाधिकारी

उरई/जालौन।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के किसानों को सूचित किया है कि जनपद के सभी 09 विकास खंडों में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडारों पर खरीफ फसलों की बुवाई के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। बीजों का वितरण उत्तर प्रदेश सरकार की “पहले आओ, पहले पाओ” नीति के आधार पर किया जाएगा।

जिला कृषि अधिकारी डाॅ. गगन दीप सिंह ने बताया कि किसान राजकीय कृषि बीज भंडारों से ढैंचा, धान, उड़द, मूंग तथा अरहर के प्रमाणित बीज निर्धारित दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित विक्रय मूल्य के अनुसार मोटा धान ₹48.64 प्रति किलोग्राम, महीन धान ₹48.93 प्रति किलोग्राम, बासमती धान ₹63.46 प्रति किलोग्राम, उड़द ₹132.16 प्रति किलोग्राम, मूंग ₹145.02 प्रति किलोग्राम, ढैंचा ₹155.00 प्रति किलोग्राम तथा अरहर ₹134.21 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी फसलों के बीजों पर बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान “सब्सिडी एट सोर्स” के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। पंजीकृत किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद अनुदान का लाभ दिया जाएगा तथा शेष राशि किसान अंश के रूप में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

बीज प्राप्त करने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश दर्शन-2 पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, जमीन की खतौनी तथा बचत बैंक खाते का विवरण आवश्यक होगा। प्रत्येक किसान को अधिकतम 02 हेक्टेयर तक की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीज अथवा बीज अनुदान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम राजकीय कृषि बीज भंडार पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उप कृषि निदेशक के मोबाइल नंबर 7839882810 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं बीज अनुदान संबंधी जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय के मोबाइल नंबर 7000367358, 8858222253, 9936481190 एवं 7839882812 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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