संवाददाता, उरई/जालौन
उरई विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा मानकों एवं पार्किंग व्यवस्था के बिना किए जा रहे अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए दो भवनों को मौके पर सील कर दिया गया।
सचिव, उरई विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा कालपी रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के सामने विनोद कुमार एवं दिलीप सोनी द्वारा संचालित इंटेलीजेंट भारत कोचिंग सेंटर के भवन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(ए) के अंतर्गत सील किया गया।
इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज के पास शबाब हुसैन द्वारा बिना सुरक्षा मानकों एवं बिना पार्किंग व्यवस्था के किए जा रहे अवैध निर्माण को भी मौके पर सील कर दिया गया। उक्त निर्माणों के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था, किंतु निर्माणकर्ताओं द्वारा कोई शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा दोनों निर्माणों को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कार्रवाई के दौरान सचिव उरई विकास प्राधिकरण, पुलिस बल एवं प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।
उरई विकास प्राधिकरण ने सभी भवन निर्माणकर्ताओं एवं विकासकर्ताओं से अपील की है कि वे नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें तथा निर्धारित पार्किंग एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा ऐसे मामलों में नोटिस, सीलिंग, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण की कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।