नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत मंगलपुर पुलिस की कार्रवाई

संवाददाता, कानपुर देहात

जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना मंगलपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार थाना मंगलपुर क्षेत्र की एक महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0-170/2026 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस के अंतर्गत दिनांक 22 जून 2026 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी डेरापुर के पर्यवेक्षण में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना मंगलपुर, सर्विलांस टीम एवं चौकी प्रभारी झींझक के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया।

विवेचना के दौरान मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 की बढ़ोत्तरी की गई। जांच के क्रम में दो व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जिनकी पहचान शकील पुत्र शकूर अहमद निवासी सुभाष नगर, झींझक तथा फिरोज अली पुत्र नाजिम अली निवासी कन्नौज के रूप में हुई।

पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दिनांक 23 जून 2026 को झींझक-मंगलपुर मार्ग स्थित बम्बा पुलिस मजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी

  1. शकील पुत्र शकूर अहमद (55 वर्ष), निवासी वार्ड संख्या-11, सुभाष नगर, झींझक, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।
  2. फिरोज अली पुत्र नाजिम अली (28 वर्ष), निवासी मोहल्ला सिकाना बजरिया, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।

दर्ज मुकदमा

  • मु0अ0सं0-170/2026, धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस एवं धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

  • प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार दुबे
  • उपनिरीक्षक अवनीश कुमार वर्मा, चौकी प्रभारी झींझक
  • हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह
  • आरक्षी रघुराज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा विवेचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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