‼ KANPUR DEHAT POLICE ‼
थाना बरौर | दिनांक-01.06.2026
#ऑपरेशन_कन्विक्शन
थाना बरौर क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2010 के अवैध तमंचा बरामदगी मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई है।
दिनांक 27.03.2010 को अभियुक्त सलीम पुत्र अब्दुल शकूर, निवासी ग्राम वरवा रसूलपुर, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद होने पर थाना बरौर में मु0अ0सं0 36/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस की प्रभावी कार्यवाही
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र दिनांक 03.05.2010 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर तथा अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर मामला न्यायालय में सिद्ध हुआ।
इस प्रकरण में थाना बरौर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन विभाग एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सुनवाई के दौरान मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।
न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायालय जे.एम. भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 01.06.2026 को अभियुक्त सलीम को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा एवं ₹1,200/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह निर्णय समाज में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अवैध हथियारों के विरुद्ध सख्त संदेश देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।