प्रेस विज्ञप्ति

उरई, दिनांक 30 मई 2026 (सू०वि०)

उप कृषि निदेशक एस.के. उत्तम ने अवगत कराया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों को ही लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया निम्न माध्यमों से पूर्ण की जा सकती है—

बॉयोमेट्रिक ई-केवाईसी:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत पात्र कृषक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया बॉयोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर पूर्ण कर सकते हैं।

फेशियल ई-केवाईसी:

फेशियल ई-केवाईसी की प्रक्रिया पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से अथवा ग्राम नोडल अधिकारी (वी.एन.ओ.) एवं फील्ड कार्मिकों की सहायता से भी पूरी की जा सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी लाभार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, तो संबंधित कृषक को अपात्र मानते हुए आगामी किस्तों का भुगतान रोका जा सकता है।

अतः जनपद के सभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषकों से अपील की गई है कि वे 30 जून 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी वार्षिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे उन्हें योजना का लाभ निरंतर एवं सुचारु रूप से प्राप्त होता रहे।

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