मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान, 10 वाहन चालकों पर कार्रवाई

संवाददाता | उरई

जनपद जालौन में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। बुधवार को शहीद भगत सिंह चौराहे पर वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार तथा यात्री/मालकर अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर एवं प्रतिबंधित हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों की जांच की गई। विशेष रूप से बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक्स को निशाने पर लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच में कई वाहनों में कंपनी मानकों के विपरीत आफ्टर-मार्केट साइलेंसर लगे पाए गए।

परिवहन विभाग ने ऐसे 10 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान एवं निरुद्ध करने की कार्रवाई की। साथ ही अन्य नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के भी चालान किए गए। प्रवर्तन अधिकारियों ने मौके पर ही कई वाहनों से अवैध साइलेंसर निकलवाकर उन्हें जब्त कर लिया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

अभियान के दौरान चालान किए गए वाहनों पर लगभग एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों का ध्यान भटकाकर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि ध्वनि संबंधी मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। विभाग ने आमजन से अपील की कि वाहन में केवल अधिकृत एवं कंपनी द्वारा स्वीकृत साइलेंसर का ही उपयोग करें तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें।

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