10 से 25 सितंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण, अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में मिलेगी 3 किलो चीनी

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, ई-केवाईसी नहीं कराने पर इस माह नहीं मिलेगा राशन

संवाददाता / कानपुर देहात

कानपुर देहात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह सितंबर 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न के वितरण की तिथि निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक उचित दर दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी कानपुर देहात अभिषेक कुरील ने बताया कि अंत्योदय राशनकार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं, 15 किग्रा चावल, 3 किग्रा ज्वार एवं 3 किग्रा बाजरा, यानी कुल 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किग्रा गेहूं, 1 किग्रा चावल, 1 किग्रा ज्वार, 1 किग्रा बाजरा एवं 1 किग्रा मक्का, यानी कुल 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क मिलेगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में मिलेगी 3 किलो चीनी

अंत्योदय राशनकार्डधारकों को माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2026 के सापेक्ष 3 किग्रा चीनी प्रति कार्ड कुल 54 रुपये की दर से वितरित की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद की जिन उचित दर दुकानों पर मोटा अनाज वितरण के लिए अवशेष है, वहां उपलब्धता के अनुसार ज्वार, बाजरा एवं मक्का का वितरण किया जाएगा। किसी एक मोटे अनाज का स्टॉक समाप्त होने पर उपलब्धता के अनुसार दूसरे और उसके बाद तीसरे मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा।

मोटा अनाज समाप्त होने पर बदलेगी खाद्यान्न की मात्रा

मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा एवं मक्का का स्टॉक समाप्त होने के बाद पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं एवं 3 किग्रा चावल, कुल 5 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।

वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर इस माह नहीं मिलेगा राशन

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने राशनकार्ड में दर्ज सभी अवशेष यूनिटों की ई-केवाईसी अपने निकटतम उचित दर दुकान पर जाकर अवश्य पूर्ण करा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन यूनिटों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनका खाद्यान्न इस माह प्राप्त नहीं हो सकेगा।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया इस माह पूर्ण होने के बाद ही संबंधित यूनिट का खाद्यान्न आगामी माह में प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए सभी कार्डधारकों से समय रहते ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है।

पोर्टेबिलिटी से भी ले सकेंगे खाद्यान्न

वितरण चक्र के दौरान कार्डधारक स्टॉक की उपलब्धता के अधीन पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से भी निर्धारित वितरण दिवसों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है, तो वह 25 सितंबर 2026 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन सुविधा यानी प्रॉक्सी के माध्यम से भी अपना अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे 10 से 25 सितंबर 2026 के बीच अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर अनुमन्य खाद्यान्न एवं चीनी प्राप्त करें और जिन यूनिटों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया भी समय से पूर्ण करा लें।

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