स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त, समाप्त परमिट व पुराने वाहनों पर होगी कार्रवाई

उरई/जालौन | संवाददाता

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन-I) राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उरई (जालौन) में स्कूली वाहनों की समीक्षा के दौरान कई वाहनों के परमिट की वैधता समाप्त पाई गई है।

इस संबंध में सभी विद्यालय संचालकों, प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे वाहनों के परमिट का शीघ्र नवीनीकरण या निरस्तीकरण कराएं। अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉडल कंडीशन (निर्धारित आयु सीमा) पूर्ण कर चुके स्कूली वाहनों के परमिट निरस्त किए जाएंगे। विभाग के अनुसार, निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण बच्चों के लिए गंभीर खतरा भी बन सकते हैं।

जनपद जालौन के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विद्यालय में संचालित वाहनों की जांच कर लें और जो वाहन निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनका संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

परिवहन विभाग द्वारा आगामी दिनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी पुराना या अवैध स्कूली वाहन सड़क पर संचालित पाया गया, तो उसे तत्काल सीज कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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