संवाददाता
कानपुर देहात
जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस ने ऑटो में गौमांस ले जाने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार थाना भोगनीपुर क्षेत्र निवासी अंशू द्विवेदी पुत्र संजू द्विवेदी, निवासी शास्त्री नगर, पुखरायां ने 14 मई 2026 को लिखित तहरीर देकर सूचना दी थी कि उन्हें एक ऑटो में गौमांस ले जाकर बेचने की सूचना मिली। सूचना पर उन्होंने मुगल रोड से अमरौधा जाने वाले मार्ग पर गौरी रज्जन गांव के पास उक्त ऑटो को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन न रोकते हुए उन पर ऑटो चढ़ाने की कोशिश की, जिससे वह घायल हो गए। बाद में अन्य लोगों की सहायता से ऑटो को रोक लिया गया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। ऑटो से संदिग्ध मांस बरामद किया गया।
तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर में मु0अ0सं0 164/2026 के तहत धारा 281/125(ए) बीएनएस एवं 11(1)(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान 07 जुलाई 2026 को पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के स्थान पर गोवध अधिनियम की धारा 3/5/8 की बढ़ोतरी की गई तथा अभियुक्त आरिफ पुत्र रफीक, निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात (उम्र लगभग 48 वर्ष) का नाम प्रकाश में आया।
थाना भोगनीपुर पुलिस ने 08 जुलाई 2026 को वांछित अभियुक्त आरिफ को हांसेमऊ राइस मिल के सामने मुख्य मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पूछताछ में क्या बताया
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि ऑटो संख्या यूपी-77 एटी-9578 उसका है और वह स्वयं उसे चलाता है। घटना वाले दिन वह ऑटो में मांस लेकर अमरौधा बेचने जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था। उसने बताया कि वह यह कार्य कभी-कभी करता था।
गिरफ्तार अभियुक्त
- आरिफ पुत्र रफीक, निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 48 वर्ष।
आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0 164/2026, धारा 281/125(ए) बीएनएस एवं 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
- प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह
- उपनिरीक्षक अमित पोरवाल (चौकी प्रभारी अमरौधा)
- हेड कांस्टेबल राजीव कुमार
- कांस्टेबल भीमसेन (चौकी अमरौधा)
- कांस्टेबल रामआधार (चौकी अमरौधा)